उ०प्र० वृद्घ एवं विपन्न कलाकारों की मासिक पेंशन की नियमावली १९८५

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005

वृद्व एवं विपन्न कलाकारों हेतु पेन्शन योजना
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आवेदन पत्र ( आकार: 248 केबी, प्रारूप: पीडीएफ, भाषा: हिंदी)

उ०प्र० वृद्घ एवं विपन्न कलाकारों की मासिक पेंशन की नियमावली-१९८५

वृद्घ एवं विपन्न कलाकारों की जिन्होने अपना पूरा जीवन कला एवं संस्कृति की आराधना में लगा दिया परन्तु वृद्घावस्था व खराब स्वास्थ्य के कारण वे अपनी जीविका उपार्जन में असमर्थ हो गये है को मासिक पेंशन देने की योजना है। योजना का कार्यन्वयन निम्नलिखित नियमावली में दिये गये नियमानुसार किया जायेगा-

 

नियमावली

1
यह नियमावली उ०प्र० वृद्घ एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन नियमावली १९८५ कही जायेगी।
2
पात्रता
1
वर्तमान प्राविधान के अन्तर्गत वे ही कलाकार पात्र हो जिनका संबंधित क्षेत्र/विधा में न्यूनतम १० वर्ष कला प्रदर्शन जीवन यापन का मुख्य साधन रहा हो। पेंशन हेतु पात्रता/अर्हता पर वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा प्राविधानित पेंशन आवेदन, प्रपत्र प्रस्तर-८-१२ की सूचनाओं को भी आधार बनाया जायेगा।
2
''भारत सरकार की योजना के प्राविधान के अनुरूप रू० २०००/-मासिक आय तक के अभ्यर्थी पेंशन हेतु अर्ह माने जाये।''
3
प्रार्थी की आयु ६० वर्ष से कम न हो।
4
प्रार्थी उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
3
मासिक पेंशन की धनराशि
वृद्घ एवं विपन्न कलाकारों को भारत सरकार के प्राविधान के अनुरूप रू० २०००/-प्रतिमाह दिया जाये।
4
पेंशन की अवधि
1
पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु के उपरांत भी पेंशन उसके पति अथवा पत्नी जैसी भी स्थिति हो, को मृत्यु तक दिया जाये।
2 पेंशनर को हर वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होगा तभी पेंशन जारी रहेगी।
5
आवेदन पत्र देने की रीति
1
इस नियमावली के अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिये आवदेन पत्र अनुलग्नक में दिये गये प्रपत्र में निदेशक, संस्कृति, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ को दिया जायेगा।
2
आवेदन पत्र के साथ
1
तहसीलदार से अन्यून श्रेणी के राज्रस्व विभाग के किसी अधिकारी से मासिक आय का प्रमाण पत्र और
2
आयु का प्रमाण पत्र देना होगा।
6
पेंशन के भुगतान का तरीका
1
पेंशन का भुगतान द्दमाही के आधार पर चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाये तथा यदि सम्भव हो तो पेंशन का वितरण बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। सभी पेंशन प्राप्तकर्ता स्टेट बैंक आफ इण्डिया में अपना खाता खुलवाये तथा धनराशि उनके खाते में पे्रषित की जायें।