सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005
उ०प्र० वृद्घ एवं विपन्न कलाकारों की मासिक पेंशन की नियमावली-१९८५
वृद्घ एवं विपन्न कलाकारों की जिन्होने अपना पूरा जीवन कला एवं संस्कृति की आराधना में लगा दिया परन्तु वृद्घावस्था व खराब स्वास्थ्य के कारण वे अपनी जीविका उपार्जन में असमर्थ हो गये है को मासिक पेंशन देने की योजना है। योजना का कार्यन्वयन निम्नलिखित नियमावली में दिये गये नियमानुसार किया जायेगा-
नियमावली
7 | पेशन स्वीकृत करने का तरीका तथा अधिकारी | |||
1 | पेंशन स्वीकृत करने का कोई अधिकार शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति को होगा। | |||
2 | समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :- | |||
1 | सचिव संस्कृति | अध्यक्ष | ||
2 | वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो |
सदस्य | ||
3 | नियोजन विभाग का प्रतिनिधि जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो |
सदस्य | ||
4 | निदेशक संस्कृति निदेशालय | सदस्य/सचिव | ||
5 | संगीत/नृत्य, नाटक, ललित कला के प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक विशिष्ट व्यक्ति जो शासन द्वारा तीन वर्ष के लिये नामित किये जायेगें। |
चार सदस्य | ||
3 | यह समिति का अधिकार होगा कि वह प्रार्थना पत्रों की प्रविष्टियों के आधार पर याप्रार्थना पत्रों की प्रविष्टियों तथा साक्षात्कार के आधार पर पेंशन स्वीकृत करे। | |||
4 | निदेशालय संस्कृति निदेशालय प्राप्त प्रार्थना पत्रों को आवश्यक जांच करके जो प्रार्थना पत्र पूर्ण हो और जिन्हे नियमावली पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। समिति के सम्मुख अपनी संस्कृति के साथ विचारार्थ प्रस्तुत करेंगें। | |||
5 | समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और आवश्यकता पड़ने पर समिति के अध्यक्ष (सचिव, संस्कृति विभाग) की स्वीकृति से कभी भी बुलाई जा सकती है। | |||
6 | उपनियम (१) के अधीन गठित समिति की स्वीकृति पर शासन द्वारा पेंशन भुगतान किये जाने के आदेश जारी किये जायेंगें। | |||
7 | पेंशन स्वीकृति के आदेश की एक प्रतिलिपि महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद को पृष्ठांकित की जायेंगी। | |||
8 | पेंशन का सवितरण और लेखे रखना | |||
1 | निदेशालय संस्कृति निदेशालय उ०प्र० राज्य सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृति के आदेश निर्गत होने से दो माह के अन्दर पेंशन की धनराशि का नियमित भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगें। | |||
2 | पेंशन भुगतान का लेखा संस्कृति निदेशालय में रखा जायेगा। | |||
3 | संस्कृति निदेशालय द्वारा रखे गये पेंशन के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उ०प्र०ᅠद्वारा निदेशालय के लेखा परीक्षा के समय की जायेगी। |